नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अमेरिकी महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए बॉलीवुड फिल्म ‘पीपली लाइव‘ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को सजा सुनाने के लिए मंगलवार को चार अगस्त की तारीख मुकर्रर की।
अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा सजा पर जिरह पूरी करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। महमूद फारूकी को 30 जुलाई को दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया था। अभियोजन ने मामले को देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर अपराध ठहराते हुए दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की।शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि फारूकी को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसे उन्होंने अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था और इस प्रकार उन्होंने ‘मित्रता व विश्वास के साथ विश्वासघात’ किया।
महमूद फारूकी के वकील ने अदालत से उदारता बरतने की मांग करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान दोषी ने अच्छे आचरण का परिचय दिया है और पीड़िता को धमकाने का भी प्रयास नहीं किया। महमूद फारूकी को कोलंबिया विश्वविद्यालय की 35 वर्षीय शोध छात्रा के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। पीड़िता अपनी थीसिस के लिए शोध करने भारत आई थीं।