नई दिल्ली: ऑर्ट ऑफ लिविंग का 4.75 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी का प्रस्ताव नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (एनजीटी) ने ख़ारिज कर दिया है और 5,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। एनजीटी ने कहा है कि रकम एक हफ्ते में चुकाए ऑर्ट ऑफ लिविंग।
दिल्ली में यमुना के किनारे मार्च में आर्ट ऑफ लिविंग का महोत्सव हुआ था। इस मामले में आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग ने महोत्सव के पहले दिन 11 मार्च को 25 लाख रुपये दिए थे। शेष रकम अदा करने की डेडलाइन 1 अप्रैल थी। आर्ट ऑफ लिविंग ने ट्रिब्यूनल से कहा था वह बैंक गारंटी के तौर पर बाकी रकम देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि साइट का साइंटिफिक असेसमेंट होना चाहिए। साइट का अब तक सिर्फ विजुअल असेसमेंट हुआ है।