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कोर्ट ने अखलाक के परिवार पर गोहत्‍या का केस दर्ज करने का दिया आदेश

ग्रेटर नोएडा: दादरी हत्याकांड में नोएडा की अदालत ने अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. ग्रेटर नोएडा कोर्ट में चली तीन महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मो. अखलाक समेत छह लोगों पर गोहत्या का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने अखलाक(मृतक) के भाई-जान मोहम्मद, मां-असगरी, पत्नी-इकरामन, बेटेे-दानिश बेटी-शाईस्ता और रिश्‍तेदार-सोनी के खिलाफ केस दर्ज करने का अादेश दिया है.

फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद दादरी में ग्रामीणों ने पंचायत कर अदालत में याचिका दाखिल की थी. इस या‍चिका में ग्रामीणों का आरोप था कि प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण में निष्पक्षता से जांच नहीं की है और उन्‍हें सरकार में विश्वास नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय यह पूरा मामला हुआ उस समय अकलाख की बेटा दानिश, बेटी शाइस्ता, पत्नी इकरामन, मां असगरी के अलावा भाई अफजाल के बेटे जफरुद्दीन व उनकी पत्नी मौजूद थी. ग्रामीण सभी के खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे.

इस मामले में गांव के सूरजपाल ने जारचा पुलिस को गौ हत्या के मामले में अखलाक के परिवार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं की. इसके बाद जिसके बाद ग्रामीणों ने 26 जून को पंचायत करने का ऐलान कर दिया और कोर्ट में याचिका दाखिल की. 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की सूचना मिलने पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर अखलाक की हत्या कर दी थी. हत्या के मामले में 17 आरोपी युवक जेल में बंद हैं.