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बकरीद पर होने वाली क़ुरबानी को किसी हाल में नहीं रोका जायेगा, यह मुस्लिमो का हक़ है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट में एक आदमी ने क़ुरबानी को रोकने के किये याचिका दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जानवरो की बलि को रोकने वाली इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा है कि बकरीद पर जानवर कि बलि देना हर मुस्लिम का हक़ है और इस हक़ को किसी भी हाल में उनसे नहीं छीना जा सकता है.

याचिका करता ने कहा है कि मुसलमान इस त्यौहार पर जानवरो पर अत्याचार करते हैं. इस बात को ही आधार बनाकर क़ुरबानी को बंद करने के लिए याचिका दी गयी थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से ख़ारिज कर यह फैसला सुनाया है.