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बकरीद पर होने वाली क़ुरबानी के खिलाफ यूपी के वकीलो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की

लखनऊ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बकरीद के अवसर पर जानवरों की दी जाने वाली कुर्बानी की परंपरा पर सवालिया निशान लगाया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि इस तरह की परंपरा अमानवीय और बर्बर है और मुस्लिम लोगों धर्म के नाम पर इस तरह की प्रचलन को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के लगभग सात वकीलों द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह यह सुनिश्चित करें कि बकरीद पर भारत में किसी भी जानवर को न कुर्बान किया जाय, गौरतलब है के बकरीद का त्योहार अगले हफ्ते ही होइ है। इन्होंने इस याचिका में गुहार लगाई गई है कि बकरीद के दौरान दी जाने वाली कुर्बानी की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। साथ ही याचिका में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू किल एनिमल एक्ट के उस प्रावधान को भी चुनौती दी गई है जिसमें धार्मिक मान्यताओं व प्रचलन के नाम पर पशुओं की कुर्बानी की छूट है।

याचिका में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और पशु कल्याण बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका पर संभवत: शुक्रवार को सुनवाई होगी।