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मुम्बई हाई कोर्ट का नया फैसला: हाजी अली दरगाह में मुख्य क़ब्र तक जा सकती हैं महिलाएं, फैसले के खिलाफ दरगाह ट्रस्ट जायेगा सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: मुम्बई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक हट गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं की एंट्री से पाबंदी हटाने का आदेश दिया है, अब महिलाएं भी दरगाह में उस मजार तक जा सकेंगी जहां हाजी अली दफ्न हैं. इस मामले में दरगाह के ट्रस्ट का कहना है कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम का दरवाजा खटखटाएगा.

बता दें कि हाजी अली ट्रस्ट महिलाओं की एंट्री का विरोध कर रहा था. ट्रस्ट का कहना था कि महिलाओं का मुस्लिम धर्मगुरूओं की कब्र के करीब जाना घोर पाप है. साथ ही साथ ट्रस्ट ने बताया कि कब्र के करीब हमेशा काफी भीड़ होती है. ऐसे में महिलाएं वहा महफूज नहीं मानी जाती. इसी वजह से हमेशा से उनके लिए अलग इंतजाम किए गए हैं. इस फैसले के बाद दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की लड़ाई को सुर्खियों में लाने वालीं भूमाता ब्रिगेड की मुखिया तृर्ति देसाई ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि यह हमारी और देश की सभी महिलाओं की जीत है. उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के लिए हाईकोर्ट का धन्यवाद करती हैं. वहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह रविवार की सुबह को दरगाह में सम्मानपूर्वक प्रवेश करेंगी.