आप अगर विदेश में हैं और आपका पासपोर्ट खो गया है तो फिर आपको इन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा।
1. भारत आते समय रास्ते में आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो फिर आपको वहीं से ‘इमरजेंसी सर्टिफिकेट’ लेना होगा।
2.इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको वहां पर स्थित इम्बेसी या फिर पोस्ट से संपर्क करना होगा।
3.पासपोर्ट खोने, डैमेज होने या फिर चोरी होने की स्थिति में आपको पुराने पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा करना जरूरी नहीं है।
4.यात्री अपने आधार कार्ड की जानकारी एम्बेसी को मुहैया करा सकता है। जहां से उसकी सारी डिटेल्स कॉपी की जाती है।
5.हालांकि, इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पुराने पासपोर्ट की सारी डिटेल्स जैसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी और प्लेस ऑफ इश्यू देनी होंगी।
6.अगर आपके पास यह जानकारी नहीं हैं तो फिर आप उस देश में मौजूद एम्बेसी या पोस्ट से संपर्क करके वापस आने का सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
इन उपायों से आपके खोए हुए या चोरी किए गए पासपोर्ट के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है।
विदेश में– यदि आपका पासपोर्ट खो जाता है, तो आप ऑनलाइन www.passports.gov.in पर या सबसे निकट के राजनयिक मिशन या वाणिज्य दूतावास में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
भारत में- अगर आपका पासपोर्ट भारत में ही कहीं गुम हो जाता है, तो आप ऑनलाइन www.passports.gov.in पर या पासपोर्ट सूचना सेवा को 1-877-487-2778 पर फोन करके इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।