नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बुधवार को एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे देशभर में दुकानों, मॉल, सिनेमा और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल चलाने और 24 घंटे अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने और बंद करने की अनुमति दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस व्यवस्था के तहत बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद शॉप्स एंड एस्टैब्लिस्मैंट एक्ट को मंजूरी दे दी है.
इस मॉडल कानून में रात की शिफ्ट में उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी. इसमें कर्मचारियों के लिए पीने के पानी, कैंटीन, बच्चों के लिए पालना घर, मेडिकल असिस्टेंट जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है. श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, यह आदर्श कानून राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है और उन्हें इसमें अपनी जरूरतों के मुताबिक सुधार करने की छूट होगी.