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सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यो को कड़ा निर्देश, 24 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड हो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि थानों में हुई एफआईआर की कॉपी चौबीस घंटे के अंदर वेबसाइट पर दिखनी चाहिए! सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद, चरमपंथ और यौन अपराधों के मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामले में एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर दिखनी चाहिए!

एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर एफ़आइआर की कॉपी पुलिस वेबसाइट पर अपलोड हो! सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए दिया आदेश! यूथ बॉर एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने दाखिल की थी याचिका! जिन राज्य में इंटरनेट की दिक़्क़त है वहाँ ये सीमा 72 घंटे की होगी! संवेदनशील, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की एफआईआर नहीं डाली जाएगी वेबसाइट पर!