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सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को राहत देते हुए धार्मिक भावनाये भड़काने वाले केस को किया ख़ारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को राहत देते हुए उन पर धार्मिक भावनाओ को भड़काने के आरोप में लगे हुए केस को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैगजीन के कवर पेज पर धौनी के गॉड अवतार मामले में उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। धोनी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे थे। आपको बता दे कि यह मामला अप्रैल, 2013 का है।

भारतीय वनडे और टी-20 के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को एक मैगजीन के कवर पेज पर भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया था। जिसमें उन्हें ‘गॉड ऑफ बिग डील्स’ बताया गया था। इस कवर फोटो में धौनी के हाथ में कई ब्रांड्स की चीजें नजर आ रही थीं, जिसमें रिबॉक का जूता भी शामिल था। कवर पेज की इस फोटो के कारण धौनी पर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाने और हिन्दू गॉड का अपमान करने के लिए केस किया गया था।धौनी के खिलाफ दायर मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति राजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने धौनी के खिलाफ दर्ज इस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपराधिक मामले को शुरू करने के लिए सही प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया।