नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी आरएसएस से मांगे नहीं तो मुकदमा के लिए तैयार रहें। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 27 जुलाई तक विस्तार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
कोर्ट मानहानि के मामले में सुनवाई कर रही थी। राहुल गांधी के खिलाफ महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में मानहानि का मामला दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा या RSS के लोगों ने गांधी जी को मारा, इन दोनों बातों में काफी फर्क है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान किसी व्यक्ति विशेष के बारे में देने के बारे मे सोचना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वह मामले में बहस करना पसंद करेंगे। गौरतलब है कि संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था।