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हाई कोर्ट का फैसला, केजरीवाल को नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री की डिग्री की कॉपी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद पर अब गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को डिग्री की कॉपी देने के आदेश पर रोक लगा दिया है.

दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के एमए की डिग्री पर सवाल उठाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी. जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का दरवाजा खटखटाया था, आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिग्री कि कॉपी मुहैया कराने का आदेश दिया था. CIC के इस आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट पहुंच गया, और अब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए CIC के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है.

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के बीए और एमए की डिग्री को लेकर सवाल उठाया था. जिसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की है. लेकिन केजरीवाल ने इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी.

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