अक्सर एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते वक्त ऐसा होता है कि, कैश निकले बिना ही एकाउंट से पैसा कट जाता है।आज हम आप को बताते है कि, अगर आप के साथ भी कभी ऐसा होता है तो उस दौरान आप को क्या करना चाहिए। ज्ञात हो कि, आरबीआई ने इसके लिए एक गाइडलाइन तैयार की है। जिसकी मदद से एकाउंट से कटा हुआ पैसा वापस मिल जाता है।
कैश निकले बिना ही एकाउंट से पैसा कट जाने की स्थिति में आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपने किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाला है, लेकिन कैश नहीं निकला तो अपने बैंक की किसी नजदीकी शाखा में संपर्क करें। अगर बैंक बंद है तो कस्ट मर केयर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यही नही ट्रांजैक्शेन फेल होने पर मशीन से निकलने वाली स्लिहप को ऐसे ही कही नहीं डाले इसे आपने पास एक प्रूफ के तौर पर रखें। हलांकि कभी-कभी ट्रांजैक्शरन स्लि प नहीं निकलती है तो आप बैंक स्टे टमेंट दे सकते हैं। अपने बैंक में इसके लिए लिखित शिकायत के साथ स्लि-प की फोटोकॉपी जरूर लगाएं। जानकारों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्य के लिए बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को कस्ट मर को एक हफ्ते के भीतर पैसा लौटाने की लिमिट तय की है। अगर बैंक ऐसा नहीं करते तो उनको रोज के हिसाब से 100 रुपये फाइन देना होगा