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शर्मनाक: राशन कार्ड के आधार से न जुड़ने के कारण 11 वर्षीय लड़की की भुकमरी से मौत

सिमडेगा जिला जो कि झारखंड में है वहां पर एक 11 वर्षीय लड़की की भुखमरी से मौत हो गई। उसके परिवार का राशन कार्ड एक महीने से रद्द था ऐसा कहना है खाद्य अधिकार अभियान कार्यकर्ताओं का। राशन कार्ड आधार संख्या से नहीं जुड़ा था। स्कूल के माध्यम से दुर्गा पूजा की छुट्टियों में के दौरान भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया था। मरने से लगभग आठ दिन पहले से संतोषी कुमारी ने कोई भोजन नहीं किया था।

सिमदेगा के करीमिटी गांव में एक गरीब परिवार से आए संतोषी कुमारी का 28 सितंबर को निधन हो गया। कोई भूमि, नौकरी या स्थिर आय के बिना, परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले राशन के लिए पात्र है। हालांकि, स्थानीय समाचार रिपोर्टों और गैर-लाभ अधिकार खाद्य अभियान और नरेगा वॉच के सदस्यों की एक स्वतंत्र तथ्य-रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय राशन डीलर ने संतोषी के परिवार को पिछले छह महीनों से उनके राशन के आधार पर देने से इनकार कर दिया था उनके राशन कार्ड को जोड़ा नहीं गया था – या “सीडेड”, जैसा कि आधिकारिक भाषा में जाना जाता है – उनके आधार संख्या में

इस साल फरवरी में, केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले राशन का उपयोग करने के लिए आधार संख्या का होना अनिवार्य कर दिया था। पीड़ित की मां ने कहा कि स्कूल दुर्गा पूजा की छुट्टियों के लिए बंद था, इसलिए सातोशी को मध्य दिन का भोजन तक नहीं मिला। लड़की का पिता इस हालत में नहीं की कुछ काम कर सके, उसकी मां और बहन दूसरों के लिए घास काट कर प्रति दिन 80-90 रुपये से ज्यादा नहीं कमाते हैं।

हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने तर्क दिया है कि संतोषी की मृत्यु मलेरिया से हुई थी, भुखमरी से नहीं।

न सिर्फ सब्सिडी वाले राशन, सरकार की 28 फरवरी अधिसूचना ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यवर्ती भोजन पाने के लिए आधार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है। इस साल अगस्त में हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि राज्य में केवल 42% बच्चों ने आधार नामांकन किया है। यह भी कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रालय से राजस्थान सरकार को एक अधिसूचना के अनुसार, 31 अगस्त 2017 को आधार नामांकन की समय सीमा तय की गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि राज्य में 49,000 सरकारी स्कूलों में 37 लाख छात्रों ने मध्य- दिन के भोजन में अगर वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार योजना के तहत नामांकित नहीं हुए तो उनको भोजन नहीं मिलेगा।

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