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कांग्रेस के इस बड़े नेता का हुआ मर्डर, पूरा मीडिया खामोश

तो चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के एक नेता के बारे में। हम आपको बता दें कि राजनीति एक ऐसी चीज है जहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम आपको यह भी बता दें कि कौन किसका समर्थन और किसका आलोचक बन जाए यह तो नेताओं के अपने फायदे और मूड पर निर्भर करता है।

बात की जाए भारतीय राजनीति की तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। नेताओं को अपनी राजनीति और पार्टी चमकाने के साथ ही खुद को एक बेहतर नेता बनाए रखने वाली छवि का भी खास ध्यान रखना पड़ता है।

राजनीति में अपराधों से नाता

पर्दे के पीछे खेली जाने वाली राजनीति का एक दूसरा पहलू है नेताओं की गुंडागर्दी या यूं कहें कि राजनेताओं का आपराधिक मामलों में शामिल होना। आज की हमारी मौजूदा राजनीति में ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं कितनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस बात की तर्ज पर एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

कांग्रेसी युवा नेता की सरेआम हत्या

केरल के कन्नूर जिले में एक कांग्रेस नेता की हत्या करने का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबित कन्नूर में कांग्रेसी नेता को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है।

कहा जा रहा है कि 29 साल के कांग्रेस के इस कार्यकर्ता की हत्या के पीछे सीपीएम के कार्यकर्ताओं का हाथ है। जिन्होंने उसकी मौत को अंजाम दिया है।

हफ्ते भर पहले हुई हिंसा हो सकती है वजह

कहा जा रहा है कि सोमवार की देर रात को कार में सवार चार हमलावरों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता एसपी सुहैब सहित पार्टी के 2 सदस्यों के ऊपर किसी देसी बम से हमला किया उसके बाद उन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया। बता दें कि सुहैब मत्तानूर प्रखंड युवा कांग्रेस समिति के सचिव थे।

हमले के दौरान सुहैब अपने साथी थेरुर और रियाज के साथ ही सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे थे। सुहैब पर हुए आंतरी हमले के बाद उन्हें थालचेरी के इंदिरा गांधी को-ओपरेटिव ह़ॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस कर रही है मामले की जांच

इस मर्डर केस में पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। पुलिस का मानना है कि सुहैब की इस तरह की गई हत्या के पीछे की वजह हफ्ते भर पहले हुई हिंसा की घटना भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है।

इसके साथ ही हत्या करने वाले आरोपियों के भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत धाराओं और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन और पांच के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।