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कोर्ट का आ गया बड़ा आदेश, आडवाणी समेत 12 बीजेपी नेताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए इससे ज्यादा दुःख की बात क्या हो सकती है कि एक ओर तो मोदी सरकार सत्ता में करीब 4 साल पूरा होने की ख़ुशी में अपनी पीठ थप-थपा रही है तो दूसरी तरफ लखनऊ में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बाबरी विवाद मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप तय करते हुए उन्हें झटका दे दिया है.

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कोर्ट ने वरिष्ट नेताओं पर आरोप तय करते हुए उड़ाई बीजेपी की

नींद 

जी हाँ लखनऊ में सीबीआई कोर्ट ने बाबरी विवाद मामले पर सुनवाई के दौरान पार्टी के वरिष्ट नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, भीड़ को उकसाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचानेऔर सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने के आरोप तय करते हुए बीजेपी की नींद उड़ा दी है.

1992 को गिरा दिया गया था अयोध्या में बाबरी मस्जिद का

विवादित ढांचा

दरअसल, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा देशभर से आए लाखों कारसेवकों द्वारा गिरा दिया गया था. आरोप बीजेपी के इन सभी वरिष्ट नेताओं पर ही लगे थे. इन पर आरोप था कि इनके उकसाने पर ही कारसेवकों ने ऐसा किया. जिसके बाद बीजेपी और विहिप के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया था.

इलाहबाद हाई कोर्ट ने भी CBI के फैसले को ठहराया सही

हालांकि 2001 में सीबीआई कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप हटा दिया था. लेकिन अब सीबीआई द्वारा अभी पर आरोप तय होने के बाद इलाहबाद हाई कोर्ट ने भी सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया है.

5 साल तक की हो सकती है जेल

बता दें कि अब सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत सुनवाई होगी. और अगर उस सुनवाई के दौरान भी ये सभी 12 नेता आरोपी सिद्ध हुए तो उन्हें 5 साल के लिए जेल तक जाना पड़ सकता है.

चलिए अब आप खुद वीडियो में देखें कोर्ट का ये इतिहासिक फैसला:

देखिये वीडियो:-

बताते चले कि इस सुनवाई में लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और विष्णु हरि डालमिया पर ही आरोप तय हुए है. कल्याण सिंह को राज्यपाल होने के चलते छूट मिली है.

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