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रिलायंस जियो को लेकर, एयरटेल ने ट्राई के खिलाफ की याचिका दायर

नई दिल्‍ली: भारती एयरटेल ने ट्राई के निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद न्यायाधिकरण टीडीसैट के खिलाफ इस बात को लेकर याचिका दायर की है कि रिलायंस जियो को फ्री ऑफर देने की अनुमति 90 दिनों के बाद भी कैसे मिल गयी है.

कंपनी ने आरोप लगाया कि नियामक उल्लंघन को लेकर ‘मूक दर्शक’ बना हुआ है. दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष 25 पृष्ठ की अपनी याचिका में एयरटेल ने ट्राई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया कि जियो 31 दिसंबर के बाद मुफ्त वॉयस और डाटा योजना उपलब्ध नहीं करा सके.

कंपनी ने आरोप लगाया है कि ट्राई के शुल्क आदेश का मार्च 2016 से लगातार उल्लंघन हो रहा है और इससे उसे नुकसान हो रहा है तथा उसके नेटवर्क पर असर पड़ रहा है क्योंकि जियो के मुफ्त कॉल के कारण कॉल की संख्या काफी बढ़ गयी है. याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी.

 जियो के वकील मौजूद थे. ट्राई ने कहा कि उसे निर्णय के लिये 10 दिन का समय चाहिए. टीडीसैट ने ट्राई को अगली सुनवाई के दिन इस बारे में अपना निर्णय लेकर आने को कहा. मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी 2017 को होगी.