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अगर आपसे अनजाने में गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं रुपये तो जानिये कैसे मिलेंगे वापस

आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या होगा अगर आपने भूल से गलत बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए? क्या यह पैसे आपको वापस मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इससे जुड़े नियम क्या हैं?

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में कभी न कभी तो जरूर आए होंगे. हो सकता है कि आपने या आपके किसी परिचित ने ये गलती की हो और इसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने भूल से गलत बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और इससे जुड़े आरबीआई के नियम क्या कहते हैं.

क्या हैं आरबीआई के नियम

आरबीआई के अनुसार, पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर, इंफॉर्मेशन और अन्य सभी जानकारियां सही भरना भेजने वाले (Remitter/Originator) की जिम्मेदारी है. इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट में लाभार्थी के नाम की जानकारी देना जरूरी है. इसका मतलब यह है कि अकाउंट नंबर सही भरना पैसे भेजने वाले की जिम्मेदारी है. हालांकि गलतियां तो हो ही सकती हैं. अगर आपने पैसे गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं और अकाउंट डिटेल्स अमान्य है, तो ऐसे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा अपने आप आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा.

अगर वैलिड अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर हो गए तो क्या करें?

आरबीआई के मुताबिक, “बैंकों को ऑनलाइन/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के अकाउंट नंबर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.” आरबीआई की अधिसूचना में आगे कहा गया है, “बैंकों से आम तौर पर अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले लाभार्थी के नाम और अकाउंट नंबर की जानकारी का मिलान करने की उम्मीद की जाती है.”

अपना पैसा कैसे वापस पाएं

सहमति के बिना नहीं लिए जा सकते पैसे

जिस शख्स को गलती से फंड ट्रांसफर हुआ है, उसकी सहमति के बिना पैसे वापस नहीं लिए जा सकते. उस शख्स का यह स्वीकार करना जरूरी है कि वह पैसे उसके नहीं हैं और यह गलती से ट्रांसफर हुआ है. इसके बाद ही बैंक इस गलत ट्रांजेक्शन को रद्द कर सकता है और आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं.