यात्रा करना तो हर किसी के जिंदगी का हिस्सा है. हमें कहीं भी आने या जाने के लिए सफर करना पड़ता है.
अगर हम बात करें लम्बे सफर की तो हमारे देश में हर कोई ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता है क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वह हवाई जहाज़ के सफर का खर्चा उठा सके.
यही कारण है कि आज हमारे देश में रेलवे लोगों के जीवन का बेहद महत्वपूर्ण साधन बन गया है.
लेकिन लोगों के लिए रेल से सफर करना एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है.
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कल रेलवे का कन्फर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है.
और अगर आप अपना कन्फर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको इसके लिए रेलवे को कैंसिलेशन शुल्क देना होता है.
लेकिन अब रेलवे का नया नियम आ गया है जिसके तहत अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है और आप किसी कारण यात्रा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है.
इस नए नियम के अनुसार आप अपना कन्फर्म टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं.
लेकिन इसके लिए आपको रेलवे की शर्तों का पालन करना होगा.
अगर आप अपना कन्फर्म टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर्स को एक आवेदन देना अनिवार्य होगा.
एक बात और यह है कि आप अपना कन्फर्म टिकट केवल अपने परिवार के सदस्य को ही ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे कि माँ, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी.
आप किसी तीसरे को अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.
कुछ इसी तरह का नियम छात्रों के लिए भी लागू होता है.
अगर किसी छात्र के पास कन्फर्म टिकट है और किसी कारण वह यात्रा नहीं करता है तो अपना टिकट किसी दूसरे छात्र को ही ट्रांसफर कर सकता है.
लेकिन इस प्रक्रिया के लिए उसे ट्रेन चलने से लगभग 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा.
वहीं अगर आप किसी ग्रुप में सफर कर रहे हैं और आपका किसी कारण जाना कैंसिल हो जाता है तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर किसी दूसरे के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते है.