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बैंक खातों को आधार से लिंक करने का रिज़र्व बैंक ने नहीं दिया था आदेश

नई दिल्ली: आधार से बैंक खाते को लिंक करने को लेकर बैंक बार बार खाताधारकों पर दबाव बना रहे हैं कि वह अपने खातों को जल्द से जल्द आधार कार्ड से लिंक कराएं. आधार को खातों से लिंक कराना अनिवार्य है ऐसा बैंकों की ओर से करार दिया गया है.

ऐसे में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है. एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बताया कि उनकी ओर से बैंकों को इस तरह का आदेश नहीं दिया गया है. आरटीआई कार्यकर्ता योगेश सपकाले की अर्जी पर आरबीआई ने कहा कि उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश बैंकों को नहीं जारी किया गया है.

हालांकि बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत दिए एक जवाब में कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आदेश केंद्र सरकार का है. आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था. आरबीआई ने बताया इस गजट में बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है.

इसमें रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है. ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्तेमाल महज छह योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है. बावजूद इसके आधार के इस्तेमाल को देश की जनता पर थोपा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2015 के अपने फैसले में कहा था कि आधार कार्ड योजना पूरी तरह से वाॅलिंटरी है आैर यह कभी आवश्यक नहीं हो सकती.