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बैंक खातों में पैसे रखने वालों के लिए बढ़ी मुश्किलें, नया कानून आज से हुआ लागू


हम आपको बता दें कि बैंक खातों में पैसे रखने को लेकर और मुश्किलें बढ़ने वाली है। हम आपको यह भी बता दें कि अगर बैंक खातों में इतनी भी रकम है तो आपसे पूछताछ हो सकती है। तो सतर्क हो जाईए और जल्दी से चेक कर लीजिए अकाउंट।

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खाते में पैसे रखने को लेकर नियम और भी सख्त हो गए है। न सिर्फ खाते में पैसे रखने को लेकर बल्कि खर्च करने पर भी आपको बैंक को जवाब देना होगा। जानिए क्यों और क्या हुए है बदलाव।

सरकार की ओर से बैंक ट्रांजेक्शन को लेकर बदले नियमों पर अगर खाताधारकों ने ध्यान नहीं दिया तो उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो सकती है।

ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए अब इन नए नियमों के तहत इनकम टैक्स विभाग आपके तमाम ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। जिसके बाद अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ सावधानी बरतनी होगी।

बैंक में अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक या कई अकाउंट में कुल 10 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराते हैं तो इस बात की जानकारी बैंक इनकम टैक्स विभाग को देगा।

इस पर इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या इससे अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है तो भी बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को देगा।

बैंक को 1 लाख रुपए इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। इसके अलावा एक फाइनेंशियनल ईयर में एक लाख रुपए या इससे अधिक का क्रेडिट कार्ड ड्यू सेटल करने के लिए किसी भी मोड चेक, ऑनलाइन या कैश से किए गए पेमेंट की जानकारी बैंक को इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।

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