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बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दिया बहुत ही तगड़ा झटका


भोपाल से बीजेपी सांसद और 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गुरुवार (20 जून 2019) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हफ्ते में एक बार हाजिर होने को लेकर छूट मांगी थी।

उन्होंने याचिका में कहा था कि वह एक सांसद है लिहाजा उन्हें संसदीय औपचारिकताएं पूरी करने होती हैं इसलिए उन्हें पेशी से परमानेंट छूट दी जाए।

स्पेशल एएनआई जज वीएस पडालकर ने उनके इस तर्क पर असहमति जताई और याचिका को खारिज कर दिया। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ने दोबारा दोहराया कि उन्हें ब्लास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को होने वाली से उन्हें पेशी से छूट दे दी।

बता दें कि इससे पहले भी वीएस पडालकर प्रज्ञा की पेशी से छूट वाली याचिका पर सुनवाई की थी। इसपर पडालकर ने कहा था कि मामले की गंभीरता और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं।

6 जून की सुनवाई में रही थीं गैर-हाजिर

बता दें कि साध्वी प्रज्ञा कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए बुलाने पर कई बार गैर-हाजिर रही हैं। वह 6 जून को सुनवाई के दौरान भी गैरहाजिर रही थीं। उनके वकील ने कोर्ट को उनकी बीमारी को इसकी वजह बताया था।

उन्होंने कहा था कि ‘मेरी मुवक्किल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल गई हुई हैं इस वजह से ट्रैवल करने में असमर्थ हैं।’ कोर्ट ने इस तर्क को सुनने के बाद मामले की सुनवाई अगले दिन यानि शुक्रवार (7 जून 2019) को तय कर दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह अगली सुनवाई में भी कोर्ट में हाजिरी नहीं देंगी तो वह ‘परिणाम भुगतने’ के लिए तैयार रहे।

बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र में एक मोटरसाइकिल के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था।

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