हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कारण राज्य सरकारों ने एतिहाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा और गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आदेश के मुताबिक, राज्य में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा होगा। हरियाणा और गुजरात में क्रिसमस की रात से हर रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मनोहर सरकार ने हरियाणा में नाइट कर्फ्यू फिर से लागू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा हरियाणा में 1 जनवरी से बिना टीकाकरण वाले लोग को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं राज्य में रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रदेश में लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह के प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है।
वहीं गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, वर्तमान में कोविड स्थिति को देखते हुए 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले यहां रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था। अब इसे 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। हरियाणा से पहले मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश ये कदम उठा चुके हैं।
हरियाणा सरकार के नए आदेशों के मुताबिक, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही एक जनवरी 2022 से सरकारी दफ्तरों में प्रवेश मिलेगा। ट्रेनों और रोडवेज बसों में सफर के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। सरकारी बैंकों, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, मॉल, सिनेमाघरों में भी उन लोगों की एंट्री बैन रहेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई होंगी।