जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज़ है. आप सबको यह बात भी अच्छे से मालूम होगी कि बिना पैन कार्ड के कोई भी आयकर रीटर्न नहीं भर सकता है.
यही नहीं बल्कि आपको चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या फिर 50 हजार रुपये से ज्यादा का लेन-देन करना हो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. लेकिन अब यह खबर आ रही है कि अगर आपने 31 मार्च से पहले यह जरूरी काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जायेगा.
हम आपको बता दें कि अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी हो गया है. अगर आपने 31 मार्च से पहले ऐसा नहीं किया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जायेगा और आपका पैन नंबर अमान्य हो जायेगा. इसकी डेडलाइन 31 मार्च है.
इसलिये आप यह काम 31 मार्च से पहले कर लें. आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा: www.incometaxindiaefiling.gov.in . जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको ‘लिंक आधार’ का आप्शन नजर आयेगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा और वहां पर सारी जानकारी भरनी होगी जिसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा.