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अगर आपके पास भी हैं कटे-फटे नोट तो अब परेशान होने की ज़रुरत नहीं, कटे-फटे नोटों को लेकर आरबीआई ने जारी किए नए आदेश


मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। अपने 1 घंटे और 15 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए।

कटे-फटे नोट

बजट के बाद सोना, चांदी, सिगरेट, तंबाकू और ऑटो पार्ट्स जैसी कुछ चीजें महंगी हुई हैं, तो वहीं ई-वाहनों के पार्ट्स, स्विच सॉकेट और मोबाइल फोन मॉड्यूल जैसे सामान सस्ते हुए हैं। इस बीच रिजर्व बैंक और इंडिया (आरबीआई) ने कटे-फटे नोटों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है।

अक्सर लोगों के कुछ नोट फट जाते हैं, जिन्हें बाजार में दुकानदारों के अलावा बैंक भी लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में आरबीआई की इस नई गाइडलाइन से लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है।

कटे-फटे नोट ना लेने पर लगेगा जुर्माना

आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब कटे-फटे नोटों को लेने से इंकार करने या छोटे नोट देने पर बैंक की उस शाखा के ऊपर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बैंकों के ऊपर यह कार्रवाई ग्राहकों की तरफ से पांच शिकायतें मिलने के बाद की जाएगी।

नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक मानस रंजन महांति ने बताया कि कटे-फटे नोटों और सिक्कों को लेकर बैंकों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। महांति ने बताया कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राहक सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए।

बैंकों के प्रति उठाए गए सख्त कदम

आरबीआई का कहना है कि कटे-फटे नोटों और सिक्कों को लेकर ग्राहकों को आ रही परेशानी को देखते हुए बैंकों के प्रति सख्त कदम उठाए गए हैं। अब कोई भी बैंक कम मूल्य के नोटों या सिक्कों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता।

आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोई बैंक किसी ग्राहक को अपनी सेवाएं देने से इस आधार पर इंकार नहीं कर सकता कि वह उसकी ब्रांच का ग्राहक नहीं है। इसके अलावा बैंकों को अब अपनी शाखा में ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं और उन सेवाओं के शुल्क की जानकारी भी चस्पा करनी होगी।

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