अगर आपका भी खाता देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में है तो यह खबर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने और डालने में दिक्कत का सामना करना पड़े। हम आपको बता दें कि एसबीआई ने पिछले कुछ दिनों में अपने ग्राहकों के मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजकर केवाईसी (Know Your Customer) अपडेट करने के लिए कह रहा है।
अगर कोई ग्राहक ये नहीं करवाता तो वह अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन (लेन-देन) नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने सभी बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी को जरूरी बना दिया है।
केवाईसी पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है। KYC यानी (Know Your Customer) को साधारण हिंदी में परिभाषित करें तो कहेंगे कि कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी।
केवाईसी कराना सभी के लिए जरूरी है। एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच KYC रिश्ते को मजबूत करता है। बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है, इसके बगैर बैंक खाता भी खोलना आसान नहीं है।
बैंक में खाता खुलवाना, म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक लॉकर्स लेने पर, या फिर पुरानी कंपनी की पीएफ राशि निकालनी हो तो ऐसे वित्तीय लेन-देन में केवाईसी के बारे में पूछा जाता है। केवाईसी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है।
केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के लिए यह दस्तावेज़ होंगे मान्य
पासपोर्ट
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार पत्र/कार्ड
नरेगा (एनआरईजीए) कार्ड
पेंशन भुगतान आदेश
डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र
पैन (पी ए एन) कार्ड
जन प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान पत्र
यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसपर फोटो लगा हो
सरकार/सेना का पहचान पत्र
विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र
पते का प्रमाण
- टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
- बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
- मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र
- बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो)
- राशन कार्ड
- विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र
- आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
- पंजीकृत लीव & लाइसेन्स करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां
- विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा, अपने यहाँ रहने वाले छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन –छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो
- छात्रों के मामले में, यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र
अवयस्क (नाबालिग)
- अगर अवयस्क 10 वर्ष से कम आयु का है तो खाता परिचालित करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र लिया जाएगा.
- अगर अवयस्क स्वयम खाता परिचालित करने लायक है तो पहचान पत्र तथा पता सत्यापन की वही प्रक्रिया जो किसी अन्य व्यक्ति के मामले मे लागू होती है.